ITR रिफंड की स्थिति अब आसानी से चेक करें घर बैठे | Manchh न्यूज़

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इंकम टैक्स रिटर्न का स्टेटस चेक करने का आसान तरीका और रिटर्न में हुई गलतियों का पता लगाने का माध्यम Manchh न्यूज़ पर नवीनतम जानकारी प्राप्त करें ।

इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने के बाद लोग इंतजार करते हैं कि उनका रिफंड कब आएगा। इस बार भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी डेट 31 जुलाई निकल चुकी है। तब तक जिसने भी रिटर्न फ़ाइल कर दिया उन्हें रिफंड मिलना भी शुरू हो गया है। लेकिन, अगर आपको अभी भी रिफंड नहीं मिला है तो परेशान होने की बजाय ये चेक करें कि आखिर रिफंड मिलने में देरी हो क्यों रही है। तो आइए आपको बताते हैं एक आसान तरीके से रिटर्न का स्टेटस आप घर बैठे कैसे चेक कर सकते हैं। इसका फायदा ये होगा कि रिटर्न में हुई गलती या दूसरे कारणों का भी पता लग जाएगा।  

रिफंड में देरी की पहली वजह ये हो सकती है कि आपने रिटर्न फाइल करते समय फार्म में कोई गलती कर दी हो या अधूरी जानकारी भर दी हो। अगर गलत बैंक डिटेल, घर का पता दिया है तो भी टैक्स रिफंड आपके अकाउंट में नहीं आएगा या फिर देरी की वजह बन सकती है। इसके अलावा बैंक खाते और पैन कार्ड में भी आपका नाम एक जैसा ही लिखा होना जरूरी है। अगर इनमें किसी भी तरह का फर्क होता है तो भी आपका रिफंड रोक दिया जाएगा। इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का अगर आपके ऊपर पिछले फाइनेंशियल ईयर कोई टैक्स पेंडिंग है तो भी रिफंड मिलने में देरी हो सकती है। ऐसे में इनकम टैक्स विभाग पिछले बकाया को रिफंड में एडजस्ट कर देता है। हालांकि इसके बारे में आयकर विभाग की तरफ से आपको सूचना दी जाएगी।  

कई तरह से किया जाता ई-वेरिफिकेशन 

जब आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको उसे वेरिफाई भी करना होता है। ये ई-वेरिफिकेशन कई तरह से किया जाता है। इसके लिए सबसे आसान और अच्छा तरीका होता है आधार ओटीपी के जरिए आईटीआर वेरिफाई करना। हालांकि, कभी-कभी कुछ टेक्निकल दिक्कतों के चलते ओटीपी समय पर नहीं आता है। ऐसे में आप बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट जैसे विकल्प भी चुन सकते हैं। बता दें कि जब तक आप आईटीआर को वेरिफाई नहीं कर लेते, तब तक इसे वैलिड नहीं माना जाएगा। कई बार अगर वेरिफिकेशन तुरंत नहीं हो पाता है तो लोग 30 दिन के अंदर आईटीआर वेरिफाई करने का विकल्प चुनते हैं। इस बीच लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि उन्होंने आईटीआर वेरिफाई नहीं किया है और रिफंड न आने की चिंता सताने लगती है। तो अगर आपका भी रिफंड अटका हुआ है तो पहले चेक कर लें कि आपने आईटीआर को वेरिफाई किया है या नहीं।

रिफंड न आने की दर्ज करा सकते शिकायत 

अगर आईटीआर वेरिफिकेशन के बावजूद आपका रिफंड अटका हुआ है तो एक बार ये भी चेक करें कि आपका बैंक अकाउंट प्री-वैलिडेट है या नहीं। प्री-वैलिडेट न होने की स्थिति में भी आपके बैंक अकाउंट में रिफंड नहीं आएगा और आप इंतजार करते रहेंगे। इन सबके बावजूद अगर आपका रिफंड न आए तो आप इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आपकी शिकायत पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कार्रवाई की जाएगी और उसका निपटारा भी किया जाएगा। आपको रिफंड मिलेगा या नहीं ये सब आयकर विभाग के नियमों के अनुसार भी तय होता है। अगर आपका आइटीआर कंफर्म करने के बाद टैक्स विभाग से आगे बढ़ाया जा चुका है, फिर भी अभी तक रिफंड नहीं मिला है तो आपको इनकम टैक्स रिफंड स्टेट्स चेक करना होगा।

ऐसे करें रिफंड का स्टेट्स चेक

इनकम टैक्स की वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा.

फिर अपनी यूजर आईडी (Pan Number) और कैप्चा कोड के जरिए लॉग इन करें.

इसके बाद 'View Returns/Forms' पर जाएं.

फिर 'Select An Option' पर क्लिक करें.

ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाकर 'Income Tax Return' पर क्लिक करें.

फिर असेसमेंट ईयर पर क्लिक करें.

ITR एक्नॉलेजमेंट नंबर पर क्लिक करें और आपका ITR रिफंड स्टेट्स दिख जाएगा.

इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस चेक करने पर आपको देरी की वजह पता चल जाएगी। इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के टोल फ्री नंबर 1800-103-4455 पर भी इसकी शिकायत कर सकते हैं। इस नंबर पर वर्किंग डेज में सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक कॉल की जा सकती है। इसके अलावा आपके रिटर्न और फॉर्म 26 AS में क्लेम किए गए टीडीएस क्रेडिट के बीच में अंतर पाया गया हो। AS और रिटर्न के बीच में समानता होने पर भी रिफंड मिलने में देरी हो सकती है।

पिछले 10 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में हूं। वैश्विक और राजनीतिक के साथ-साथ ऐसी खबरें लिखने का शौक है जो व्यक्ति के जीवन पर सीधा असर डाल सकती हैं। वहीं लोगों को ‘ज्ञान’ देने से बचता हूं।

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