ट्रेन में टिकट बुक करते वक्त ये गलती तो नहीं करते आप? 35 पैसे में 10 लाख तक का क्लेम....

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ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे ने पूरे देश को दहला दिया है। जिसमें अब तक 288 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस हादसे के बाद कई लोगों के जहन में रेलवे के नियमों और इश्योरेंस को लेकर सवाल आ रहे हैं। आप ऑनलाइन रेल टिकट बुक कराने के दौरान IRCTC की ओर से मात्र 35 पैसे में 10 लाख रुपये तक का इश्योरेंस कवर ले सकते हैं। 

अगर आप ट्रेन में ट्रैवल इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, तो इसके लिए टिकट लेते वक्त ही अप्लाई करना होता है। जब ऑनलाइन IRCTC से रेलवे टिकट खरीदा जाता है, तो उसमें ट्रैवल इंश्योरेंस का ऑप्शन मिलता है। अगर आप इसे सेलेक्ट करते हैं, तो इसके लिए आपको सिर्फ 35 पैसे देने होते हैं और इसके बदले IRCTC आपको 10 लाख रुपये तक का कवर देता है। जानकारों का कहना है कि हर यात्री को टिकट खरीदते वक्त 35 पैसे देकर ये इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। अगर कोई दुर्घटना होती है, तो ये आपके बेहद काम आ सकता है। दरअसल,  IRCTC की वेबसाइट बताती है कि ट्रेन दुर्घटना को धारा 123, 124 और 124A के तहत इस ट्रैवल इंश्योरेंस को रखा गया है और इसकी योग्यता रेलवे अधिनियम 1989 के अनुसार निर्धारित की गई है।

 ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए जरूरी शर्तें क्या हैं?

IRCTC की ओर से दी जाने वाली ये सुविधा सिर्फ ऑनलाइन टिकट बुक करने वालों के लिए ही है। आप जब इंश्योरेंस पॉलिसी का ऑप्शन चुनते हैं तो इसके बाद आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर इंश्योरेंस कंपनी की ओर से एक लिंक भेजा जाएगा। इस लिंक पर आपको नॉमिनी की डिटेल भरनी होगी। इसे किसी भी तरह से इग्नोर न करें क्योंकि रेल एक्सीडेंट के हालात में आप जिसे नॉमिनी दर्ज करते हैं उसे ही बीमा क्लेम की अमाउंट मिलती है और अगर ट्रैवल इंश्योरेंस लिया गया हो तो ये एक पीएनआर नंबर से बुक किए गए सभी टिकटों पर समान रूप से लागू होगा। ट्रैवल इंश्योरेंस की ये सुविधा केवल कन्फर्म, सीएनएफ या आरएसी के लिए है।

कैसे कर सकते हैं  इंश्योरेंस क्लेम?

तो ट्रेन एक्सीडेंट होने की स्थिति में व्यक्ति, नॉमिनी या उसका उत्तराधिकारी बीमा की राशि को क्लेम कर सकता है। ट्रेन एक्सीडेंट के 4 महीने के अंदर आप ये बीमा क्लेम जरूर कर दें। इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी को पूरी जानकारी भी देनी होगी। इसके साथ ही आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत भी पड़ेगी।

कितना मिलता है क्लेम?

रेलवे टिकट बुक करते समय ट्रैवल इंश्योरेंस लेने वालों के परिवार को पैसेंजर की मौत होने के बाद 10 लाख रुपये का मुआवजा मिलता है। वहीं, हादसे में पूरी तरह से दिव्यांग होने वाले पैसेंजर को भी 10 लाख रुपये का मुआवजा मिलता है, जबकि आंशिक तौर पर स्थायी रूप से दिव्यांग होने पर पैसेंजर को 7.5 लाख रुपये का मुआवजा मिलता है। वहीं किसी रेल दुर्घटना में घायल होने पर 2 लाख रुपये का मुआवजा मिलता है, जबकि मृतक के पार्थिव शरीर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए 10 हजार रुपये मिलता है।

पिछले 10 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में हूं। वैश्विक और राजनीतिक के साथ-साथ ऐसी खबरें लिखने का शौक है जो व्यक्ति के जीवन पर सीधा असर डाल सकती हैं। वहीं लोगों को ‘ज्ञान’ देने से बचता हूं।

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